राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
डीएम ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और जिला प्रशासन किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।
घटना के बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी आबकारी अधिकारी हरी गिरी के नेतृत्व में संयुक्त जांच टीम गठित की।
जांच में पाया गया कि सर्किल एफएल-7 बार में तृतीय तल के हॉल में लगभग 40–50 लोगों की मौजूदगी के बीच बारमैन द्वारा जुगलिंग एंड फायर शो किया जा रहा था।
इस दौरान दो बारमैन झुलस गए और हॉल में मौजूद सभी लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया।
टीम ने पाया कि हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों से सजावट की गई थी, जिससे आग फैलने की संभावना अत्यधिक थी।
बार संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अनुज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
डीएम सविन बंसल ने कहा
सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि बारमैन को केवल शराब परोसने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन सर्किल बार में उन्हें फायर शो जैसे खतरनाक कार्यों में लगाया गया, जो नियमों के विपरीत है।
संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 (b) एवं (e) के तहत कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा नियम तोड़ने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।



